कृषि पर निर्भरता वाले राज्य बिहार में फसल हानि या असामान्य मौसमीय परिस्थितियों से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana लागू की है। यह योजना बीमा के पूरक स्वरूप में राज्य-स्तर पर पोर्टेबल आर्थिक सहायता देती है, खासकर उन किसानों को जो किसी प्राकृतिक आपदा, कीट-आक्रमण, या मौसम आधारित उपज गिरावट से प्रभावित हुए हों। योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और किसानों के रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य का DBT/ई-सहकारी पोर्टल प्रमुख माध्यम है।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana क्या है?
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक आर्थिक सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को तुरंत राहत प्रदान करना है। इस योजना में किसानों को फसल बीमा की तरह प्रीमियम नहीं देना पड़ता, बल्कि फसल खराब होने पर सरकार सीधे मुआवजा देती है। बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कीट हमले या उत्पादन में भारी गिरावट की स्थिति में किसानों को प्रति हेक्टेयर के आधार पर सहायता राशि दी जाती है। आवेदन DBT कृषि पोर्टल और ई-सहकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। यह योजना किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana के उद्देश्य और स्वरूप
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के मुख्य उद्देश्य है:
- प्राकृतिक आपदाओं (बारिश की कमी/अधिकता, बाढ़, सूखा, आंधी-तूफान) अथवा अन्य कारणों से फसल को हुए नुकसान के बाद किसानों को त्वरित वित्तीय सहारा प्रदान करना।
- पारदर्शिता और लक्षित लाभार्थियों तक सीधे DBT के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करना।
- फसल बीमा के अलावा उन किसानों को भी सहायता देना, जो बीमा कवरेज़ से बाहर रह गए हों या जिनके दावों का निपटान लंबित हो।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana के लिए योग्यता
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता मानकों को पूरा करते हैं। ।
- बिहार का स्थायी या अस्थायी किसान होना जरूरी है।
- किसान का DBT कृषि पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है, बिना पंजीकरण आवेदन स्वीकार नहीं होता।
- किसान पंजीकरण संख्या योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक है।
- योजना खरीफ और रबी दोनों सीज़न के लिए अलग-अलग चलती है, इसलिए जिस सीज़न के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके निर्देशों का पालन जरूरी है।
- लाभ केवल उन किसानों को मिलता है जिनके क्षेत्र/पंचायत को सरकार ने फसल नुकसान के आधार पर चयनित किया है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना किन फसलों और क्षेत्रों पर लागू होती है?
योजना का दायरा और कवरेज़ उस क्षेत्र और फसलों पर आधारित होता है जिन्हें राज्य सरकार कृषि सर्वे, मौसम डेटा और क्षेत्रीय उपज-आंकड़ों के आधार पर चयनित करती है। इसमें केवल वे ही फसलें और किसान शामिल होते हैं जिनके क्षेत्र में वास्तव में उपज में गिरावट पाई गई हो। सरकार ग्राम पंचायत, गाँव या ब्लॉक स्तर पर सर्वे कर नुकसान की पुष्टि करती है और फिर चयनित क्षेत्रों के किसानों को सहायता दी जाती है। इसका अर्थ है कि हर किसान स्वतः इस योजना में शामिल नहीं होता, बल्कि पात्रता क्षेत्र के आधार पर ही योजना का लाभ मिलता है।
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Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana आवेदन प्रक्रिया
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिसमें किसान को अपने पंजीकरण और फसल विवरण सही तरीके से अपडेट करना जरूरी होता है।

- पहले किसान को बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण से 13 अंकों की पंजीकरण संख्या मिलती है जो सभी आवेदन में उपयोग होती है।
- योजना के आवेदन और फॉर्म अपडेट के लिए राज्य का ई-सहकारी पोर्टल (esahkari.bihar.gov.in) या संबंधित लिंक/QR कोड का उपयोग करें। खरीफ-2025 और रबी-2024-25 के लिए पृथक एप्लिकेशन पृष्ठ उपलब्ध हैं।
- फसल का प्रकार, भूमि रकबा, बैंक विवरण (Aadhaar से लिंक बैंक अकाउंट), और अन्य अपेक्षित जानकारी भरें।

- आवेदन के साथ ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करें (नीचे देखें)। कई मामलों में स्थानीय चयन के बाद सत्यापन के लिए और दस्तावेज मांगे जाते हैं।
- पोर्टल पर सुधार की विंडो उपलब्ध रहती है । यदि आपने फसल/भूमि रकबा आदि गलत भरा हो तो उसे अंतिम तिथि तक सुधारा जा सकता है ।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana में आवेदन करने के लिए आपको निम्न दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

- किसान पंजीकरण संख्या (DBT)
- आधार कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक/खाता संख्या और IFSC
- भूमि रजिस्ट्री/किसान के खेत का विवरण
- फसल सम्बन्धी प्रमाण (जहाँ लागू) और फोटो-सबूत/नक्शे।
- चयनित ग्राम/किसान होने पर अतिरिक्त सत्यापन के लिए स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा माँगे गए दस्तावेज।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Claim Settlement
आवेदन का प्राथमिक सत्यापन ऑनलाइन स्तर पर होता है; बाद में चयनित आवेदनों के लिए ग्राम/ब्लॉक-स्तरीय सत्यापन एवं दस्तावेज जांच होती है। विभाग उपज-आंकड़ों (yield data) व मौसम रिकॉर्ड के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर के प्रमाणित करता है कि कितनी उपज गिरावट हुई।
सत्यापन के बाद, अगर दावा स्वीकृत होता है तो भुगतान सीधे किसान के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजा जाता है।
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FAQs: Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana
बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है?
यह बिहार सरकार की एक सहायता योजना है जिसमें प्राकृतिक आपदा, बारिश की कमी/अधिकता, बाढ़, सूखा या कीट हमले से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को बीमा के अलावा भी सुरक्षा प्रदान करना है।
इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
केवल वही किसान लाभ ले सकते हैं जो DBT कृषि पोर्टल पर किसान पंजीकरण कर चुके हैं। इसके अलावा, लाभ उन्हीं पंचायतों/क्षेत्रों के किसानों को मिलता है जिन्हें सरकार फसल नुकसान के आधार पर चयनित करती है।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana में आवेदन कैसे करें?
किसान को ESahkari पोर्टल या DBT/कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन में फसल विवरण, भूमि जानकारी, बैंक खाता और Aadhaar विवरण सही-सही भरना जरूरी है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना में भुगतान कैसे मिलता है?
सभी सत्यापन पूरे होने पर सहायता राशि सीधे आपके Aadhaar-लिंक्ड बैंक खाते में DBT के ज़रिए भेजी जाती है। भुगतान समय फसल मौसम (खरीफ/रबी) और सरकारी सत्यापन प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
आवेदन करते समय कौन-सी जानकारी/दस्तावेज जरूरी हैं?
आपको किसान पंजीकरण संख्या, Aadhaar कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि विवरण (Khasra/Khata), और फसल की जानकारी देनी होती है। गलत जानकारी या अपूर्ण दस्तावेज आवेदन को अस्वीकृत कर सकते हैं।
निष्कर्ष
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana किसानों को आपदा-परिवर्ती आर्थिक सहारा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किसान समय पर DBT पर पंजीकरण करें, आवेदन सही ढंग से भरें, और लोकल सत्यापन प्रक्रियाओं में सक्रिय रहें। आधिकारिक ई-सहकारी/DBT पोर्टल पर जारी दिशा-निर्देश और अपडेट सबसे भरोसेमंद स्रोत हैं । आवेदन करने से पहले हमेशा वहां प्रकाशित नवीनतम जानकारी और अधिसूचनाएँ चेक करें।


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