Pm Awas yojana भारत सरकार द्वारा गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इस योजना का लक्ष्य “सबके लिए आवास” (Housing for All) रखना था, जिसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
अब सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाते हुए इसका नया चरण “पीएम आवास योजना 2.0” (PMAY 2.0) शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि वर्ष 2025 तक अधिक से अधिक पात्र परिवारों को सुरक्षित, पक्का और सुविधाजनक आवास उपलब्ध हो सके।
Pm Awas yojana (पीएम आवास योजना) 2.0 क्या है?
पीएम आवास योजना 2.0, मूल योजना का संशोधित और विस्तारित रूप है। इसमें सरकार ने पहले चरण में जो लक्ष्य अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करने के साथ-साथ नई सुविधाएँ भी शामिल की हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के सहयोग से लाभार्थियों को घर बनाने या खरीदने के लिए सब्सिडी, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी।
इसके तहत ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में घर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का ध्यान केवल घर बनाने पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता, आधारभूत संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर), स्वच्छता और हरित तकनीक को भी शामिल करने पर है।
PMAY के तहत वित्तीय सहायता और ब्याज सब्सिडी
PMAY 2.0 के तहत लाभार्थियों को घर बनाने या खरीदने में मदद के लिए कई सुविधाएँ दी जाती हैं।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) को बैंक लोन पर 6.5% तक ब्याज सब्सिडी मिलती है।
- मध्य आय वर्ग (MIG-I) के लिए ब्याज सब्सिडी 4%, और MIG-II के लिए 3% है।
- लाभार्थियों को नकद सहायता और आसान ईएमआई विकल्प भी दिए जाते हैं।
- योजना में महिला स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि घर महिलाओं के नाम या संयुक्त नाम पर हों।
- यह वित्तीय सहायता गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती घर दिलाने में मदद करती है।
PMAY में महिला स्वामित्व और सामाजिक समावेशन
PM awas yojana 2025 में महिला स्वामित्व और सामाजिक समावेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना के तहत घर की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर की जाती है, ताकि महिलाएं अपने घर की मालिक हों और उनका अधिकार सुनिश्चित हो। यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए लिया गया है। इसके अलावा, योजना में गरीब और पिछड़े वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
PMAY 2.0 का उद्देश्य यह है कि हर वर्ग के लोगों को सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती घर मिले। सामाजिक समावेशन के जरिए सभी पात्र परिवारों को समान अवसर मिलते हैं और समाज में बराबरी बनी रहती है। अब तक लाखों घर महिलाओं के नाम पर दिए जा चुके हैं, जिससे उनके जीवन में स्थायित्व और आत्मनिर्भरता आई है।
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How to Apply PM Awas Yojana: PMAY के तहत आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन करना आसान और सीधा है। योजना में शहरी (PMAY-U) और ग्रामीण (PMAY-G) दोनों क्षेत्रों के लोग आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
PM awas yojana 2.0 के तहत लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आसान और सीधा है। इसके लिए निम्न चरण अपनाएँ:
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in पर जाएँ।
- पोर्टल पर “Citizen Assessment” या “Apply Online” का विकल्प चुनें।
- आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें, जैसे नाम, उम्र, लिंग, परिवार की जानकारी, और आवास संबंधी विवरण।
- परिवार की आय, संपत्ति और पात्रता की जांच के लिए जरूरी दस्तावेज अपलोड करें- आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और भूमि/घर के दस्तावेज़ (यदि उपलब्ध हो)।
- महिला स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए घर का नाम महिला या संयुक्त नाम पर दर्ज करें।
- “Submit” बटन पर क्लिक करें।

ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया
PM awas yojana 2.0 के तहत लाभार्थी अपने नजदीकी कार्यालय से ऑफ़लाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्न चरण अपनाएँ:
- लाभार्थी अपने नजदीकी नगर निगम, पंचायत कार्यालय या आवास विभाग में जाकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
- फॉर्म में आवश्यक विवरण भरकर संबंधित अधिकारी को जमा करें।
- अधिकारी दस्तावेजों की जांच करने के बाद आवेदन को स्वीकृति के लिए आगे भेजते हैं।
PM Awas Yojana 2025 अन्य महत्वपूर्ण बातें
PMAY के तहत यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी योग्य परिवार सुरक्षित और टिकाऊ घर प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा:
- आवेदन फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही और स्पष्ट होनी चाहिए।
- योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है।
- आवेदन जमा करने के बाद पोर्टल से आवेदन संख्या प्राप्त होती है, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
PM awas yojana 2.0 के लिए आवश्यक दस्तावेज़
PMAY 2.0 में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य है। ये दस्तावेज़ आपकी पात्रता और पहचान साबित करने में मदद करते हैं।
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)
- भूमि/घर के दस्तावेज़ (Land/House Documents, यदि लागू हो)
- महिला स्वामित्व के लिए पहचान
- अन्य दस्तावेज़ (यदि राज्य विशेष नियम हों)
निष्कर्ष
Pm Awas yojana (प्रधानमंत्री आवास योजना) 2025 भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण और उपयोगी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य हर पात्र परिवार को पक्का, सुरक्षित और टिकाऊ घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत अब तक लाखों गरीब और मध्यम आय वाले परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिला है। PMAY 2.0 के माध्यम से महिलाओं के स्वामित्व, ब्याज सब्सिडी और सामाजिक समावेशन जैसी सुविधाएँ भी सुनिश्चित की गई हैं। आने वाले वर्षों में यह योजना और अधिक परिवारों तक पहुँच कर “Housing for All” के लक्ष्य को साकार करेगी और हर नागरिक के जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा लाएगी।
FAQs
PM awas yojana 2.0 क्या है?
PMAY 2.0 प्रधानमंत्री आवास योजना का सुधारित संस्करण है। इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम आय वाले परिवारों को 2025 तक पक्का घर उपलब्ध कराना है।
PMAY 2.0 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्य आय वर्ग (MIG) के परिवार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से आवेदन कर सकते हैं।
PMAY 2.0 में महिला स्वामित्व क्या है?
इस योजना में घर का रजिस्ट्री महिलाओं के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर होती है, ताकि महिलाओं का अधिकार सुनिश्चित हो और वे अपने घर की मालिक बनें।
PMAY 2.0 के तहत ब्याज सब्सिडी कितनी मिलती है?
EWS और LIG वर्ग को 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी मिलती है। MIG-I और MIG-II के लिए क्रमशः 4% और 3% ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है।
PMAY 2.0 के लिए आवेदन कैसे करें?
लाभार्थी pmaymis.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, ऑफलाइन आवेदन भी नजदीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय से किया जा सकता है।


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